नाबालिग के साथ यौन शोषण के एक मामले में, सतना की विशेष अदालत ने आरोपी को 10 साल की कैद और 12 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है।
सतना में पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी पप्पू बेलदार को आईपीसी की धारा 376 और 452 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी पप्पू बेलदार को 10 साल की कैद और 12 हजार रुपए के जुर्माने का आदेश दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने की।
अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि 8 जुलाई को पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे। वह अपनी छोटी बहन के साथ घर पर थी। रात लगभग 12 बजे जब वह सो रही थी तभी आरोपी दीवार कूद कर उसके घर के आंगन में पहुंचा। रात में उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो पीड़िता ने दरवाजा खोल दिया।
तब आरोपी ने पीड़िता को दबोच लिया और उसे डरा – धमका कर दुष्कर्म किया। माता-पिता के लौटकर आने पर पीड़िता ने उन्हें घटना की जानकारी दी और थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद प्रकरण को अदालत में पेश किया।