Saturday, July 27, 2024
Google search engine
HomeMadhya PradeshIndoreइंदौर में युवक को बंदर ने काटा

इंदौर में युवक को बंदर ने काटा

एक युवक को बंदर द्वारा काटने का मामला सामने आया है। पुलिस को भी शिकायत की गई, जिसके बाद मामले में स्कूल संचालक पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है।

बाणगंगा थाना पुलिस ने फरियादी ताराचंद परमार, जिनकी आयु 31 वर्ष है, और जो ग्राम मगरखेड़ा में निवास करते हैं, की शिकायत पर ज्ञानगंगा स्कूल के संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

फरियादी ने पुलिस को बताया कि स्कूल की छत पर सुबह 10.30 बजे लंच करने के लिए गया था। छत पर बंदर ने उसके दोनों हाथों की हथेली, उंगलियों और कलाई में काट लिया, जिससे उसे चोट आई।

फरियादी ने बंदर के बारे में आसपास पूछा तो लोगों ने बताया कि बंदर स्कूल संचालक द्वारा पाला हुआ है। इसके बाद पुलिस ने स्कूल संचालक पर धारा 289 में केस दर्ज किया है।

क्या है धारा 289

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 289 के तहत जीव जन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के लिए 6 महीने की सजा या आर्थिक दंड के रूप में एक हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों प्रकार की सजाओं का प्रावधान है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments