भोपाल में घटित सड़क दुर्घटना के दौरान, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) के एक आर्टिजन की मौत के मामले में भोपाल कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस मामले में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश माधव प्रसाद नामदेव की अदालत ने मृतक के परिजनों को 82 लाख 23 हजार 9008 रुपये का मुआवजा मान्यता दिया है। यह आदेश एक्सीडेंट करने वाले ट्रक के मालिक, चालक और बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया गया है।
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के कर्मचारी की हादसे में गई थी जान। जानकारी के मुताबिक, मृतक के परिजनों की ओर से सीनियर एडवोकेट आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी ने यहां याचिका दायर की थी और अदालत ने उनके हक की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया है। सनी हिंगोरानी ने बताया कि अवधपुरी, भोपाल के निवासी मेनो साइमन बारिक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में आर्टिजन के पद पर काम कर रहे थे।
2 फरवरी 2019 को, मेनो साइमन बारिक कार द्वारा छत्तीसगढ़ की ओर से धमतरी की जा रहे थे। इसी दौरान, कोडेनाड भाटापारा के पास एक ट्रक ने उनकी कार में रांग साइड से टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से मेनो साइमन बारिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद, उन्हें भोपाल के सिद्धांता अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनकी मौत हो गई।