Thursday, December 5, 2024
Google search engine
HomeNationalSC का आदेश-SBI कल तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा

SC का आदेश-SBI कल तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा

इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में फैसला सुना दिया। एसबीआई ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है जानकारी देने में, लेकिन थोड़ा समय चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि पिछली सुनवाई से अब तक क्या किया गया है।

करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें एसबीआई को 12 मार्च तक सभी जानकारी देने का आदेश दिया गया। इलेक्शन कमीशन को सभी जानकारी को 15 मार्च को साम बजे तक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाई थी। इसके साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने के निर्देश दिए गए थे।

4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। इसके अलावा, कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उस याचिका पर भी सुनवाई की गई, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments